होली से पहले आ सकती है PM Kisan योजना की 13वीं किस्त, फर्जी लाभार्थियों पर सरकार की कड़ी निगरानी
PM Kisan Updates: पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 13वीं किस्त होली (Holi) से पहले आने की पूरी उम्मीद है। इस बार होली 8 मार्च को पड़ रही है और उम्मीद है कि पीएम किसान की 13वीं किस्त 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पहुंच जाए। बता दें दिसंबर-मार्च की 2000 रुपये की किस्त के आने का टाइम 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच है। पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मोदी सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। इसकी वजह से विलंब हो रहा है।
इनमें ई-केवाईसी का अनिवार्य करना, आधार लिंकिंग, जमीन के कागजात की सिडिंग, डोर टू डोर वेरीफिकेश आदि हैं। अब पीएम किसान पोर्टल या कृषि विभाग से रजिस्टर्ड किसानों के पास ई-केवाइसी कराने के लिए लगातार मैसेज भेजा जा रहा है, ताकि कोई पात्र किसानी 13वीं या दिसंबर-मार्च की किस्त से वंचित न होने पाए।
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फर्जी लाभार्थियों पर कड़ी निगरानी
इसके अलावा फर्जी लाभार्थियों को पहचानने के लिए पीएफएमएस यूआईडीएआई , आईटी और एनपीसीआई जैसी सस्थाएं कड़ी निगरानी कर रही हैं। लाभार्थी का जमीन के रिकॉर्ड का आधार से मिलान किया जा रहा है। डेटा को UIDAI सर्वर पर भेजकर की पहचान की जा रही है। लाभार्थी के बैंक खाते का ऑथंटिकेशन, किसान का डेटा और बैंक खाता का मिलान किया जा रहा है। बैंक एकाउंट प्रमाणित होने के बाद NPCI से आधार लिंक्ड भुगतान किया जा रहा है।
स्टेटस चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें..
- पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
- यहां आपको राइट साइड पर ‘Farmers Corner’ का विकल्प मिलेगा
- यहां ‘Beneficiary Status’ के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां नया पेज खुल जाएगा।
- नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या में से किसी एक विकल्प को चुनिए। इन 2 नंबरों के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं।
- आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए। इसके बाद ‘Get Data’ पर क्लिक करें।
- यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। यानी कौनसी किस्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई।
कौन हैं अपात्र
- संवैधानिक पद पर काम कर रहे या कर चुके पूर्व या मौजूदा मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, पंचायत प्रमुख।
- केंद्र-राज्य सरकार के मौजूदा या अवकाश प्राप्त कर्मचारी
- सभी अवकाश प्राप्त पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपए या इससे अधिक है।