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नदी, नहर, रजबाहे, माइनर इत्यादि के आसपास ठीकरी पहरा

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नदी, नहर, रजबाहे, माइनर इत्यादि के आसपास ठीकरी पहरा
#यमुनानगर_हलचल। जिलाधीश मुकुल कुमार ने यमुनानगर में स्थित सभी नदी, नहर, रजबाहे, माइनर इत्यादि के आसपास स्थित कस्बा गांव कॉलोनियों बस्तियों के चौकीदारों व स्वस्थ नौजवानों की ड्यूटी लगाई कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में ठीकरी पहरा दें। उन्होंने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति नदी, नहर, रजबाहे, माइनर आदि के पास 100 मीटर की दूरी तक ना जाए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की पालना करवाना जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायतें, सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने बताया उपमंडल अधिकारी (ना.) जगाधरी, बिलासपुर व रादौर अपने-अपने उपमंडल में इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पंजाब विलेज एवं स्माल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।