आवश्यक खाद्य पदार्थों के रिटेल मार्किट रेटों की उल्‍लंघना न करें : जिलाधीश मुकुल कुमार

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यमुनानगर। जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि जिला में आवश्यक खाद्य पदार्थों के रिटेल मार्किट रेट निर्धारित किये गए हैं और यदि कोई भी उक्त आदेशों की उल्लघंना करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
जिलाधीश ने बताया कि हरी दाल 100-110 रूपये प्रति किलोग्राम, तुर दाल 90-100 प्रति किलोग्राम, मूंग दाल साबुत 100-110 प्रति किलोग्राम, मूंग दाल धूली 115-120 प्रति किलोग्राम, उड़द दाल धूली 110-115 प्रति किलोग्राम, उड़द दाल बिना धूली 94-100 प्रति किलोग्राम, मसरी दाल 70-80 प्रति किलोग्राम, चना दाल 65-70 प्रति किलोग्राम, चीनी 36-38 प्रति किलोग्राम, चावल परमल 30-35 प्रति किलोग्राम, गेहूं 21-23 रूपय प्रति किलोग्राम, आटा 25-27 प्रति किलोग्राम, रिफाईड आयल 90-100 प्रति किलोग्राम, नमक 18 प्रति किलोग्राम, हल्दी 140-160 प्रति किलोग्राम, मिर्च (पीसी हुई) 200-240 प्रति किलोग्राम, जीरा 210-230 प्रति किलोग्राम, राजमा 90-110 प्रति किलोग्राम, काले छोले 60-70 प्रति किलोग्राम, सफेद छोले 65-70 प्रति किलोग्राम, बेसन 75-85 रूपये प्रति किलोग्राम, मैदा 26-28 प्रति किलोग्राम, सरसों का तेल 100-115 प्रति किलोग्राम, चाय पत्ती खुली 200-220 प्रति किलोग्राम, आलू 20-23 रूपये प्रति किलोग्राम, टमाटर 20-23 रूपये प्रति किलोग्राम तथा प्याज 28-30 रूपये प्रति किलोग्राम रिटेल मार्किट रेट निर्धारित किए गए हैं।
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Author: Yamunanagar Hulchul

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