Home कृषि | किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जिला में 8 ग्राम स्तरीय कस्टम हायरिंग केन्‍द्र किये जाने है स्‍थापित

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जिला में 8 ग्राम स्तरीय कस्टम हायरिंग केन्‍द्र किये जाने है स्‍थापित

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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जिला में 8 ग्राम स्तरीय कस्टम हायरिंग केन्‍द्र किये जाने है स्‍थापित
यमुनानगर। जनवरी जिला उपायुक्त गिरीश अरोरा ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान समैम योजना के तहत जिला यमुनानगर में 8 ग्राम स्तरीय कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये जाने है। श्री अरोरा ने आगे बताया कि यह केन्द्र ऐसे चयनित गांवों में स्थापित किये जाने है,जहां पर कृषि मशीनीकरण के उपयोग का स्तर कम है। इन गावों की सूचि सहायक कृषि अभियन्ता, यमुनानगर के कार्यालय में उपलब्ध है। यह केन्द्र प्रत्येंक खण्ड में एक-एक दिये जाने हैं। उप कृषि निदेशक, यमुनानगर सुरेन्द्र यादव ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुऐ बताया कि चयनित गांवों के पंजीकृत किसानों की सहकारी सोसाइटियों,स्वयं सहायता समूह, रजिस्टर्ड किसान सोसाइटी/किसान समूह सोसाईटी से आवेदन आमन्त्रित किये जाने है। पंजीकृत सोसाईटी अथवा किसान समूह में कम से कम 8 सदस्य हो व सदस्य एक ही गांव के होने अनिवार्य है तथा एक ही परिवार के नहीं होने चाहिये। सहायक कृषि अभियन्ता, यमुनानगर ने बताया कि ग्राम स्तरीय कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतू अधिकतम 10 लाख तक की परियोजना लागत के ही कृषि यन्त्र खरीदे जा सकते है, जिसमें ट्रैक्टर शामिल नहीं किया जा सकता है। कम से कम 3 कृषि यन्त्र अलग-अलग प्रकार के लेने अनिवार्य है। इन कृषि यन्त्रों पर 40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। जिनके पास पहले से ही ट्रैक्टर उपलब्ध है उन पंजीकृत सोसाईटी अथवा किसान समूह को प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसे गांवों जिनमें पहले से ही कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित है, में केन्द्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि 25 जनवरी 2019 साय: 5 बजे तक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त योजना के बारे में अधिक जानकारी व आवेदन पत्र उप-कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता, यमुनानगर के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।