Home जिले के समाचार मुकन्द लाल जिला नागरिक अस्पताल में मानसिक रोगों से सम्बंधित कानूनों व अधिकारों पर जागरूक कार्यशाला का किया आयोजन

मुकन्द लाल जिला नागरिक अस्पताल में मानसिक रोगों से सम्बंधित कानूनों व अधिकारों पर जागरूक कार्यशाला का किया आयोजन

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मुकन्द लाल जिला नागरिक अस्पताल में मानसिक रोगों से सम्बंधित कानूनों व अधिकारों पर जागरूक कार्यशाला का किया आयोजन

मुकन्द लाल जिला नागरिक अस्पताल, यमुनानगर में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य मानसिक रोगों से सम्बंधित कानूनों व अधिकारों के बारे में जानकारी देना था। इस कार्यशाला के दौरान अस्पताल में कार्यरत सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को मानसिक रोगों व उनसे सम्बंधित जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. विजय दहिया, चिकित्सा अधीक्षक, मुकन्द लाल जिला नागरिक अस्पताल, यमुनानगर उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में वी.पी.एस. सिद्धु, लीगल एड् कॉउन्सील, यमुनानगर द्वारा ‘‘मानसिक रोग व मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति’’ विषय पर कानूनी अधिनियम बारे जानकारी दी। कार्यशाला के दौरान डॉ. विजय दहिया द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम-2017’’ के तहत नियमों के बारे में बताया कि मानसिक रोगी को अन्य सभी रोगियों से अलग रखना चाहिये। यदि कोई रोगी जो नाबालिग नहीं है और मानसिक रोग से ग्रस्त है तो वह किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वतंत्र मरीज के तौर पर अस्पताल में भेजा जा सकता है। परन्तु यदि मरीज नाबालिग है तो उसका अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है परन्तु मरीज का दाखिला वहीं हो सकता है जहॉं दो मनोरोग विशेषज्ञ या एक मनोरोग विशेषज्ञ के साथ एक मानसिक रोग सहायक नियुक्त हों। इसी तरह से एक्ट में मरीजों की आपातकालीन उपचार के लिये भी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं तथा साथ ही मरीज के उपचार व अस्पताल से छूट्टी के बारे में भी दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। डॉ. दहिया ने यह भी बताया कि इस एक्ट के तहत मानसिक रोगी को केवल डॉक्टर के दिशानिर्देशानुसार ही अस्पताल से छूट्टी या अवकाश मिल सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो सेक्शन 103 के दायरे में आता है, यदि वह बिना डॉक्टरी सलाह के अपने आप अस्पताल से अनुपस्थित होता है तो उसे मानसिक संस्थान के डॉक्टर के आग्रह पर पुलिस अधिकारी अपनी शरण में ले सकता है। इस अवसर पर वी.पी.एस. सिद्धु अधिवक्ता ने बताया कि इस एक्ट के तहत सभी मानसिक मरीजों के उपचार सम्बंधित अधिकारों को रेखांकित किया गया है कि किस तरह से मानसिक रोगियों को अधिकृत संस्थानों में दाखिल कर उनका उपचार किया जा सकता है। जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण, यमुनानगर समय समय पर मानसिक रोगियों के उपचार सम्बंधीत अधिकरों बारे आम जन को जागरूक करते रहते हैं। इसी कडी में आज मुकन्द लाल जिला नागरिक अस्पताल, यमुनानगर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ. छवी मेहता, डॉ. अश्वनी अलमादी, डॉ. शिव कुमार सैनी, कॉन्सलर सोनाली, उपेन्द्र कुमार, विजय कुमार आदि के साथ साथ अस्पताल का अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।