Home जिले के समाचार 30 व 31 अक्‍टूबर को हो सकती है तोडफोड, जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144

30 व 31 अक्‍टूबर को हो सकती है तोडफोड, जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144

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यमुनानगर। जिलाधीश गिरीश अरोड़ा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने सूचित किया है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग हरियाणा के पत्र से विदित हुआ है कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, पब्लिक हैल्थ, नगर निगम, आंगनवाडी वर्कर, मिड-डे-मिल वर्कर, आशा वर्कर, सक्षम युवा व अन्य विभागों के सर्व कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी महासंघ व राष्टï्रीय टे्रड यूनियनों के सदस्यों द्वारा हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हडताल के समर्थन में 30 व 31 अक्तूबर को दो दिवसीय राज्यव्यापी हडताल पर रहेंगे तथा सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। इस हड़ताल के दौरान कुछ शरारती व असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी, गैर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की संभवना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जिलाधीश गिरीश अरोड़ा ने जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में 30 व 31 अक्तूबर  को कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला में दण्ड नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा के आदेश एक तरफ जारी किए हैं।
जिलाधीश गिरीश अरोड़ा की ओर से जारी आदेश के अनुसार हड़ताल के दौरान कुछ शरारती व असामाजिक तत्वों व समाज विरोधी तत्वों द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार तथा आम जनता की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की संभवना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हड़ताल के दृष्टिïगत किसी भी व्यक्ति को कानूनी व अन्य रूप से मानवीय हानि व सम्पत्ति व जन शांति को भंग करने या किसी भी प्रकार का दंगा या डर फैलाने पर पाबंदी लगाई गई है।
जिलाधीश गिरीश अरोड़ा ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आगामी उपाय किए जाने तक व जन शांति बनाए रखने हेतू आम जनता या जनता का कोई भी प्रतिनिधि जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर न तो कोई जन सभा करेंगे और न ही चार या चार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होंगे।