Home कृषि | किसान फसल अवशेषों में आग लगाने के बाद सबूत मिटाने वाले किसान से वसूला जाएगा जुर्माना

फसल अवशेषों में आग लगाने के बाद सबूत मिटाने वाले किसान से वसूला जाएगा जुर्माना

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फसल अवशेषों में आग लगाने के बाद सबूत मिटाने वाले किसान से वसूला जाएगा जुर्माना
*रादौर खण्ड के गांव धिलौर में व सढ़ौरा विकास खण्ड के गांव लाहड़पुर में दो जगह किसानों द्वारा *अपने खेतों में आग लगाने के मामले सामने आए
सेटेलाइट की तस्वीरों से की जा रही पहचान
यमुनानगर। उपायुक्त गिरीश अरोड़ा  की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उप कृषि निदेशक डॉ0 सुरेन्द्र सिंह, सहायक कृषि अभियन्ता डॉ0 विनीत जैन, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक सुनील चावला ने भाग लिया। बैठक में नई केन्द्रीय सैक्टर स्कीम ‘‘हरियाणा में फसल अवशेष जलाने की रोकथाम के लिए जिलें में स्थापित सी0एच0सी0 द्वारा खरीद किये गये यन्त्रों की किराया दर निर्धारित की गई व इसके अतिरिक्त जिले में अतिरिक्त 11 कस्टम हाईरिंग सैंटर के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतू 6 प्रतिक्षा करने वाली समितियों को सी0एच0सी0 अलॉट करने का निर्णय लिया गया व शेष 5 सी0एच0सी0 को खण्ड़ रादौर, सरस्वतीनगर, सढ़ौरा, छछरौली व बिलासपुर के व्यक्तिगत आवेदक किसानों को देने का निर्णय लिया गया, जिस हेतू खण्ड स्तर पर प्रत्येक खण्ड़ से एक आवेदक का चयन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा।
उपायुक्त श्री गिरीश अरोड़ा ने सी0एच0सी0 के चयन के लिए उपमण्डलाधीशों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए कि यदि कोई किसान फसल अवशेष जलता है तो तुंरत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एस.एम.एस. के बिना यदि कोई कम्बाईन चलती पाई जाए तो तुंरत कार्यवाही की जाएगी तथा पुलिस को सूचित कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोई कम्बाईन बिना एस.एम.एस.के चलती पाई जाए तो उसकी तुंरत फोटो खींची जाए व उसी दिन ही कम्बाईन के मालिक/चालक के विरूद्घ कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि बिना एस.एम.एस. के कम्बाईन चलाना व खेतों में फसल अवशेष जलाना कानूनों/नियमों के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि जिला में बिना एस.एम.एस. के 3 कम्बाईनें पकड़ी गई हैं जिनके विरूद्घ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि रादौर खण्ड के गांव धिलौर में व सढ़ौरा विकास खण्ड के गांव लाहड़पुर में दो जगह किसानों द्वारा अपने खेतों में आग लगाने के मामले सामने आए हैं और यह मामले सैटेलाईट के माध्यम से सामने आए हैं। सैटेलाईट से ली गई तस्वीरें कभी झूठी नहीं होती और सैटेलाईट कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने बताया कि लाहड़पुर में फसल अवशेषों में लगाई आग के खेतों के मालिक का नाम पटवारी से लिया जा रहा है और लाहडपुर के इस किसान ने फसल अवशेषों में आग लगाने के बाद सबूत मिटाने की कोशिश भी की है। उन्होंने कहा कि पहले नियमों के अनुसार इस किसान से जुर्माना वसूला जाएगा और यदि यह किसान जुर्माना अदा नहीं करेगा उसके विरूद्घ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाएगी जिसपर पर्यावरण न्यायालय में मुकदमा चलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्टï किया कि फसल अवशेषों में आग लगाना अपराधिक दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 का उल्लघंन भी है।
उप कृषि निदेशक सुरेन्द्र यादव ने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर 2 एकड़ तक जुर्माना 2500 रूपये, 5 एकड़ तक फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना 5 हजार रूपये तथा 5 एकड़ से ज्यादा फसल के अवशेष के जलाने पर 15 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा या फिर पर्यावरण/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चालान काटा जाएगा।