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गांव दामला में अनाधिकृत निर्माण को तोड़ा

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गांव दामला में अनाधिकृत निर्माण को तोड़ा
यमुनानगर के गांव दामला में अनाधिकृत निमार्ण को तोड़ा

यमुनानगर (दामला)। जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने बताया कि अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र तीन यमुनानगर-जगाधरी में पडऩे वाले गांव दामला में अनाधिकृत निमार्ण किए जा रहे थे जिनके विरूद्ध जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से 29 मई 2018 को तोडऩे की कार्यवाही की गई है। उन्होंने जनसाधारण से अपील की कि कोई भी व्यक्ति किसी अवैध कालोनी में कोई प्लाट आदि की खरीद-फरोख्त न करे तथा न ही मौके पर अवैध निर्माण करें । उन्होंने कहा कि यदि फिर भी कोई व्यक्ति अवैध निर्माण करता पाया गया तो वह स्वयं जिम्मेवार होगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला नगर योजनाकार अधिकारी अनिल नरवाल ने बताया कि जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा के आदेशानुसार जगाधरी के तहसीलदार कृष्ण कुमार को मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डयूटी मैजिस्टे्रट नियुक्त किया गया था तथा थाना प्रबंधक सदर यमुनानगर भी पुलिस बल के साथ मौके पर रहे। उन्होंने बताया कि अनाधिकृत तौर पर तीन प्लाट वाणिज्यिक की नीवे व एक निमार्ण जोकि यमुनानगर- रादौर अनुसूचित सड़क की 30 मीटर वर्जित पट्टी में बना हुआ था इन सभी को मौके पर तोड़ा गया । उन्होंने बताया कि चूृककर्ताओं को अर्बन एरिया एक्ट नम्बर 41 ऑफ 1963 के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे तथा चूककर्ताओं हर्ष रानी, विशेषवर व नरेश सरपंच आदि द्वारा आदेशों की पालना नहीं की गई तथा भू-मालिकों द्वारा अवैध कालोनियों की स्थापना करने से पहले आवश्यक अनुमति नहीं लेने के कारण तोड-फोड की कार्यवाही की गई।